पोस्टर-पंफलेट पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम प्रकाशित करने के निर्देश जारी
सोनीपत, 24 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। उपायुक्त डा. अंशज सिंह ने मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में जिला के सभी प्रिंटिंग प्रैस संचालकों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पूर्व संबंधित राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी से निर्धारित प्रोफोर्मा भरकर लें। प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता व प्रकाशित सामग्री की संख्या प्रकाशित करवाना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री प्रकाशित करके नहीं दे सकता है। ऐसा कोई भी प्रकाशन गैर कानूनी माना जाएगा जिसमें किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा या चरित्र का हनन हो। दोषी प्रकाशक व मुद्रक के विरुद्घ 6 माह की कैद या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। छपाई के संबंध में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस मालिक को निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 से संबंधी घोषणा जो कि दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित हो, जिलाधीश के कार्यालय में छपाई के तुरंत बाद जमा करवानी होगी। उन्होंने प्रकाशित सामग्री की कॉपी भी जिलाधीश कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।