हरियाणा न्यूज़

सड़क दुर्घटना के मामलों में बीमा कम्पनियों को मुआवजा राशि देने के सुनाए गए फैसले

कैथल, 04 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कैथल के प्रिजाईडिंग अधिकारी एम.एम.धोंचक ने सड़क दुर्घटना के विभिन्न दो मामलों में पीडि़त परिवार व पीडित व्यक्ति को मुआवजा राशि देने के फैसले सुनाए। प्रथम मामले में फतेह सिंह एवं अन्य बनाम दर्शन सिंह एवं अन्य मामले में दुर्घटना में याचिकाकर्ता की पत्नी की हुई मृत्यु की एवज में पीडि़त परिवार को 33 लाख 75 हजार 600 रुपये मुआवजा राशि न्यू इंडिया एसोरैंस कम्पनी द्वारा तथा दूसरे मामले ईश्वर सिंह बनाम बलविंद्र सिंह एवं अन्य मामले में सड़क दुर्घटना में घायल हुए ईश्वर सिंह को 6 लाख 33 हजार 815 रुपये की मुआवजा राशि द न्यू इंडिया एसोरैंस कम्पनी द्वारा प्रदान करने के फैसले सुनाए। एमएम धोंचक ने वाहन दुर्घटना के प्रथम मामले फतेह सिंह एवं अन्य बनाम दर्शन सिंह एवं अन्य के मामले में याचिकाकर्ता की पत्नी राम देवी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु की एवज में 33 लाख 75 हजार 600 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। प्राधिकरण में 18 दिसम्बर 2018 को मुआवजा दावा दायर किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता फतेह सिंह अपनी पत्नी राम देवी तथा अढाई वर्षीय पुत्री गौरी के साथ विक्की से अपने डेरा (खेतों में बने घरों के समूह ) जा रहे थे। जब वे स्थानीय अम्बाला रोड डे्रन के पास पहंचे तो, तेज गति और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर ने उनकी विक्की को टक्कर मारी। इसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी राम देवी विक्की से नीचे गिर गई तथा ट्रैक्टर के पीछे पैडी के चारे से लदे ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। इसके बाद उन्हें स्थानीय नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में उन्हें चण्डीगढ पीजीआई रैफर कर दिया तथा उनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्राधिकरण ने दूसरे सड़क दुर्घटना के दूसरे मामले ईश्वर सिंह बनाम बलविंद्र सिंह एवं अन्य में सड़क दुर्घटना में घायल हुए ईश्वर सिंह को 6 लाख 33 हजार 815 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर 2018 को मुआवजा दावा दायर किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता ईश्वर सिंह अपने पुत्र विजेंद्र के साथ 25 मई 2018 को सुबह 7 बजे लकड़ी बेचने के लिए कैथल आए थे। स्थानीय बलराज नगर स्थित त्रिमूर्ति धमकांटा पर लकड़ी का वजन करवाते समय एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे गिर गया तथा ट्रक का पहिया याचिकाकर्ता के दायें पैर से गुजर गया, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। विजेंद्र द्वारा उन्हें स्थानीय नागरिक अस्पताल ले जाया गया। इस सड़क दुर्घटना की वजह से घायल ईश्वर सिंह 23 प्रतिशत विकलांगता का शिकार हो गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *