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बंधक बना कर ट्रक लूटने वाले चार बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कैद की सजा

रेवाड़ी, 24 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर चालक व परिचालक को बंधक बनाकर लूटने के सात साल पुराने मामले में चार बदमाशों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल कैद की सजा के अलावा 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पलवल निवासी अम्मू, यूपी के मथुरा निवासी शाहून, तावड़ू निवासी इकबाल व भरतपुर निवासी रासिद ने मिलकर 7 साल पहले दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक ट्रक के चालक व परिचालक को बंधक बनाकर ट्रक, मोबाइल व 42 हजार रुपए की नकदी लूट ली थी। वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने चारों दोषियों के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य,गवाह और सबूत रखे। कई दौर की गवाही व सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने चारों को दोषी ठहराया और उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगनी पड़ेगी।

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