हत्या की कोशिश के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा
लखनऊ, 19 अगस्त (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में मामले के दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव ने आरोपी जुनैद को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या की कोशिश) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। जिला सरकार के वकील राजीव शर्मा ने बताया कि जुनैद ने पांच फरवरी, 2016 को जडोदा गांव के शकील पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।