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उच्च न्यायालय ने एमएलसी नामांकन वापस मसले पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई, 01 अगस्त (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पांच सितंबर 2022 को महा विकास अघाड़ी द्वारा अनुशंसित 12 एमएलसी नामांकन वापस लेने के फैसले को लेकर दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के 12 पद करीब तीन साल से रिक्त हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने न्यायालय को बताया कि अभी तक 12 एमएलसी पदों के लिए राज्यपाल के समक्ष कोई नई अनुशंसा नहीं आयी है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2020 में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने 12 एमएलसी नामांकन की अनुशंसा की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

 

 

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