अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना अनिवार्य है: दिल्ली उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली, 07 अप्रैल (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।
अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है।