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किताब को लेकर रॉ के पूर्व अधिकारी के खिलाफ सीबीआई के मामले को खारिज करने से अदालत का इनकार

नई दिल्ली, 31 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ उनकी किताब को लेकर सीबीआई के मामले को खारिज करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गोपनीय जानकारी का किताब में कथित तौर पर खुलासा करने के लिए मामला दर्ज किया है।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सरकारी गोपनीयता कानून के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि पुस्तक में किए गए खुलासे से देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के प्रभावित होने के आसार हैं या नहीं, यह सुनवाई का विषय है और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अदालतों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने याचिका में कोई दम नहीं होने की बात कहते हुए उसे खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता देश की अन्तरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था रॉ के पूर्व संयुक्त सचिव हैं और उन्होंने दलील दी कि किताब लिखने का उनका इरादा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) में जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली गोपनीय जानकारी का खुलासा करने का आरोप निराधार है।

सिंह जून, 2002 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनकी किताब ”इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलीजेंस” 2007 में प्रकाशित हुई। उनके खिलाफ प्राथमिकी 2008 में दर्ज की गई थी।

अदालत ने कहा कि हालांकि किताब की प्रकृति रॉ की कुछ अनियमितताओं को उजागर करने की थी लेकिन सीबीआई की शिकायत अधिकारियों के नामों, स्थानों आदि के जिक्र और मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के प्रकाशन को लेकर थी।

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