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भगोड़े विजय माल्या को लंदन कोर्ट से मिली राहत, खर्चे के लिए पैसे लेने की दी मंजूरी

लंदन, 09 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। लंदन हाई कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी राहत दे दी है। अदालत ने अपने पास जमा रकम में से माल्या को रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए करीब 11 लाख पाउंड निकालने की अनुमति दी है।

दिवाला एवं कंपनी मामलों की उप-अदालत के जज निगेल बर्नेट ने कोर्ट फंड ऑफिस से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की। यह सुनवाई लोन नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (ैठप्) की अगुवाई में भारतीय बैंकों की तरफ से की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई। इस आदेश के जरिए माल्या को अपने रहने और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है।

किंगफिशर एयरलाइंस का पूर्व प्रमुख माल्या जमानत पर ब्रिटेन में है और वह धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किए जाने की एक अन्य कानूनी लड़ाई हार चुका है।

ध्यान रहे कि माल्या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। वह 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। भारतीय एजेंसियों ने यूके की कोर्ट से माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की और लंबी लड़ाई के बाद यूके की अदालत ने 14 मई को माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अपील पर मुहर लगा दी थी। हालांकि, कानूनी दांव-पेचों के चलते उसे अब तक भारत नहीं लाया जा सका है।

भारत स्थित ब्रिटेन उच्चायोग ने बताया कि माल्या के प्रत्यर्पण से पहले कुछ कानूनी जटलिताएं हैं और उसके समाधान की जरूरत है। ब्रिटेन के कानून के तहत जबतक सारे मामले नहीं सुलझ जाते हैं तबतक किसी का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। उच्चायोग ने पिछले साल जून महीने में कहा था, ‘यह गुप्त मामला है और हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यह भी नहीं बता सकते है कि इस मामले के समाधान में कितना वक्त लगेगा। हम इसके जल्दी समाधान की कोशिश में लगे हुए हैं।’

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