देश दुनियानई दिल्ली न्यूज़

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

प्रयागराज, 26 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की पूजा रोकने की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 फरवरी को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ चलता रहेगा।

हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडेय ने बताया कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। वहां पर पूजा-पाठ जारी रहेगा। मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला देते हुए व्यास के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति देने के जिला कोर्ट के फैसले काे बरकरार रखा है।

हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी, वह चलती रहेगी। जैन ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो हम भी वहां अपनी बात रखेंगे।

ज्ञात हो कि इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने इस मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया था, इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *