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दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 14 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने समाजसेवी हिमांशु कुमार की याचिका को खारिज करते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने सरकार को हिमांशु के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुमति दी।

कोर्ट ने 19 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के हाथों आदिवासियों की हत्या की जांच की मांग की गई थी। 2009 में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बयान दर्ज करवाए थे लेकिन दावा झूठा निकला।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हिमांशु कुमार की याचिका का विरोध करते हुए उनके खिलाफ झूठा साक्ष्य देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नक्सलियों की कार्रवाई को सुरक्षा बलों की कार्रवाई बताया।

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