टाटा बनाम मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 19 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष साइरस मिस्त्री और टाटा समूह के बीच जारी विवाद में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने के खिलाफ साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में टाटा समूह के निर्णय को सही ठहराते हुये उसके पक्ष में फैसला सुनाया था।
दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने 24 अक्टूबर 2016 को हुई टाटा बोर्ड की बैठक की कार्रवाई को अवैध ठहराया था। इसी बोर्ड मीटिंग में साइरस मिस्त्री को पद से हटाने का फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के इस आादेश को रद्द करते हुये कहा था कि साइरब मिस्त्री को पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह कानून सम्मत है।
सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले का पुनर्विचार करने की गुहार लगाते हुए साइरस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिग इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर की थी।
चीफ जस्टिस एन वी रमना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने साइरस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिग इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने पर अपनी सहमति दी थी।