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रॉबर्ट वाड्रा ने विदेश जाने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति

नई दिल्ली, 09 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है. वाड्रा ने कोर्ट से स्पेन जाने की अनुमति मांगी है. बता दें कि वाड्रा पर मनी लांड्रिंग का केस चल रहा है, जिसके तहत बिना कोर्ट की अनुमति के वे देश के बाहर नहीं जा सकते.

इसके पहले 3 जून को कोर्ट ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दी थी. बता दें कि मनी लांड्रिंग के मामले में जब कोर्ट ने पिछले 1 अप्रैल को वाड्रा को अग्रिम जमानत दी थी तो ये शर्त लगाई थी कि उन्हें देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मामले को निरस्त करने की मांग की है. ये याचिका अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है.

मामला वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है. उस मामले में ईसीआईआर के आधार पर ईडी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुका है. इस मामले में वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है और कोर्ट से कहा है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

ईडी के मुताबिक लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है. इस संपत्ति को संजय भंडारी ने1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी. जबकि भंडारी 65,900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है.

इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था. इस मामले में वाड्रा ने अपनी सफाई में कोर्ट को बताया था कि इस केस के पीछे राजनीतिक वजह है.

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