अदालत ने अतिरिक्त फोन कॉल की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर मिशेल से जवाब दाखिल करने को कहा
नई दिल्ली, 21 अगस्त (सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी कथित बिचैलिये क्रिश्चियन मिशेल को अतिरिक्त फोन कॉल की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली तिहाड़ जेल के अधिकारियों की याचिका पर बुधवार को उससे जवाब दाखिल करने को कहा है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मिशेल को जेल नियमों से परे हटकर एक सप्ताह में 15 मिनट अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की अनुमति दी गई थी। मिशेल के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल किया जाना चाहिए। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि नौ अक्टूबर तय की गई। मिशेल ने सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष दावा किया कि वह धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की दो सुनवाई में शामिल नहीं हो सका क्योंकि जेल अधिकारियों ने उसे इस बारे में सूचित नहीं किया था। उन्होंने दावा किया कि अधिकरण ने सुनवाई के बारे में जेल अधिकारियों को नोटिस दिया था लेकिन उन्होंने उसे इस बारे में सूचित नहीं किया और वह इसमें शामिल होना चाहता था। न्यायाधीश द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह जेल से कॉल कर रहे थे, मिशेल ने कहा कि प्रक्रियागत मुद्दों के कारण, वह अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा ने कहा कि जेल अधिकारी किए गए फोन कॉल के रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने कहा कि मिशेल नियमित रूप से कॉल कर रहे हैं जो रिकॉर्ड किये गए हैं। उच्च न्यायालय जेल अधिकारियों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने अपने आदेश में मिशेल को एक सप्ताह में 15 मिनट के लिए अपने परिवार, मित्रों और वकीलों से अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल करने की अनुमति दी थी। जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को बताया था कि जेल नियमावली हर सप्ताह केवल 10 मिनट के लिए ये कॉल किये जाने की अनुमति देती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है। मिशेल तीन कथित बिचैलियों में से एक है। अन्य बिचैलियों में गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में कहा था कि उसे (मिशेल) अगस्ता वेस्टलैंड से लगभग 225 करोड़ रुपये मिले थे।