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होटलों में कार्यक्रम आयोजित करने की नीति पर न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (सक्षम भारत)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि 23 अगस्त को अदालत में पेश होकर यह बताएं कि यहां के होटलों, फार्म हाउस और कम घनत्व वाले आवासीय इलाकों में सामाजिक कार्यक्रम एवं विवाह समारोह आयोजित करने पर उसकी क्या नीति है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह निर्देश दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इसे अधिसूचित करना होगा। दिल्ली सरकार की वकील ने पीठ को बताया, हमने नीति को अंतिम रूप दे दिया है। अब डीडीए को इसे अधिसूचित करना होगा। इसके बाद पीठ ने डीडीए की वकील से पूछा, इसे अधिसूचित करने में कितना वक्त लगेगा? डीडीए की वकील ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि डीडीए को अभी तक नीति नहीं सौंपी गई है। दिल्ली सरकार की वकील ने कहा, मेरे निर्देशों के मुताबिक हमने (दिल्ली सरकार) इसे डीडीए को भेज दिया है। दो दिनों में मैं सुनिश्चित करूंगी की इसे (नीति) डीडीए को भेजा जाए। इस पर पीठ ने कहा, शुक्रवार (23 अगस्त) को दिल्ली के मुख्य सचिव अदालत में पेश हों।

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