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दिल्ली दंगेः उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से तीनों छात्रों की रिहाई के मामले पर गौर करने को कहा

नई दिल्ली, 17 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निचली अदालत से जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनहा और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा देवांगना कालिता और नताशा नरवाल की जेल से रिहाई के मामले पर ‘‘तत्परता’’ से गौर करने को कहा।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में इन तीनों छात्रों को 15 जून को अदालत से जमानत मिल गई है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने आरोपियों के वकील और दिल्ली पुलिस से संयुक्त रूप से दोपहर 12 बजे निचली अदालत के समक्ष रिहाई का मामला रखने को कहा। उच्च न्यायालय दोपहर साढ़े तीन बजे मामले पर फिर सुनवाई करेगा।

अदालत तीनों छात्रों की जेल से तत्काल रिहाई की याचिकाओं पर सुनाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि जमानत संबंधी आदेश पारित होने के 36 घंटे बाद भी आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘ निचली अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह तत्परता से उसके समक्ष रखे मामले पर फैसला करेगी।

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