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सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 आज राज्यसभा में होगा पेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।

इस बिल में कुछ नई कैटेगरीज जैसे यूए 7, यूए13 और यूए 16 को शामिल किया गया है। विधेयक संसद में पास होने के बाद फिल्मों के सर्टिफिकेशन में ऐसी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बिना इजाजत फिल्म की कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को तीन महीने से तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही उसके ऊपर 3 लाख का जुर्माना भी लग सकता है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल में ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को मंजूरी दी थी। जिसमें फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति की तरफ से दिए गए सुझाव इसमें शामिल किए गए।

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