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अवैध ऑनलाइन गेमिंग ऐप से संबंधित धनशोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली, 22 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने ऑनलाइन पोकर गेमिंग ऐप के जरिये अवैध बोली लगाए जाने से संबंधित धनशोधन के मामले में गोवा की एक अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है।

मामले में आरोपी हरदीप सिंह और अंकुर खन्ना के खिलाफ मापुसा में धनशोधन से संबद्ध मामलों पर सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के समक्ष तीन जून को शिकायत दाखिल की गई थी।

एजेंसी ने सिंह, खन्ना और क्लब के कुछ अन्य प्रबंधकों तथा एजेंट के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी की थी। इसके बाद ही सिंह और खन्ना को गिरफ्तार किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में बताया कि अदालत ने 17 जून को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और आरोपियों को नोटिस जारी किए।

धन शोधन का यह मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, ‘गोवा, दमन-दीव पब्लिक गैंबलिंग एक्ट’ 1976 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से संबंधित है।

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