देश दुनियानई दिल्ली न्यूज़

राजस्थान में दस से चैबीस मई तक सख्त लॉकडाउन होगा लागू

जयपुर, 07 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। राजस्थान में बढती वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की कड़ी को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राज्य में 10 मई सुबह पांच बजे से 24 मई सुबह पांच बजे तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। विवाह समारोह भी 31 मई तक आयोजित नहीं होंगे । इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। गांवों में मनरेगा के काम बंद रहेंगे।
इस दौरान निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद रहेगा। घर पर शादी करने की की अनुमति होगी लेकिन 11 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति नहीं। कोर्ट मैरिज की अनुमति भी होगी।विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
सख्त लॉकडाउन की गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी। नई गाइडलाइन में पहले से चल रही पाबंदियों को जारी रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है। 17 मई तक के लिए पहले जारी प्रतिबंधों को जारी रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी बंद रहेंगी। बाजार बंद रहेंगे।
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले तरह ही रहेगा।
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधनकृ बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे। उद्योगों में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए बस की अनुमति, पास जारी होंगे। उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण,विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में देने होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *