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सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका: उच्च न्यायालय 16 फरवरी से नियमित आधार पर सुनवाई शुरू करेगा

जोधपुर, 11 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। जोधपुर उच्च न्यायालय बलात्कार के एक मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ आसाराम और दो सह-आरोपियों की अपील पर 16 फरवरी से नियमित आधार पर सुनवाई शुरू करेगा।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित की पीठ ने सोमवार को आसाराम और दो अन्य शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता और शरद चंद्र की सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

आदेश में कहा गया, ‘‘सुनवाई 16 फरवरी से शुरू होगी और स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।’’

आसाराम और दो सह-आरोपियों शिल्पी और शरद चंद्र को 25 अप्रैल, 2018 को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जबकि दो अन्य को बरी कर दिया गया था। तीनों दोषियों ने 2018 में अपनी सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

 

 

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