व्यापार

क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान पर रोक, आरबीआई का नया नियम

नई ‎दिल्ली, 18 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लागू नए नियमों के तहत अब फिनटेक प्स क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा नहीं देंगी। आरबीआई के मुताबिक अब पेमेंट एग्रीगेटर सिर्फ उन्हीं व्यापारियों से लेन-देन कर सकते हैं जिनसे उनका सीधा अनुबंध हो और जिनकी केवाईसी पूरी हो चुकी हो। चूंकि अधिकांश मकान मालिक व्यापारी के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए ऐप्स के ज़रिए उन्हें भुगतान संभव नहीं होगा। इससे उन यूज़र्स को झटका लगेगा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स और ब्याज-मुक्त अवधि के लिए क्रेडिट कार्ड से किराया भरते थे। बैंकों ने भी इस ट्रेंड पर चिंता जताई थी। एचडीएफसी ने शुल्क लगाया, जबकि आईसीआईसीआई और एसबीआई कार्ड ने रिवॉर्ड बंद कर दिए। अब किराया चुकाने के लिए यूज़र्स को सीधे बैंक ट्रांसफर यूपीआई या चेक का सहारा लेना होगा।

 

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