फॉर्मूला ई मामलाः प्राथमिकी रद्द करने की रामा राव की याचिका खारिज
हैदराबाद, 07 जनवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री केटी रामा राव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
श्री राव ने मामले को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिससे कानूनी कार्यवाही जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार की ओर से दर्ज की गई शिकायत में श्री राव पर पिछली बीआरएस सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रिमंडल की मंजूरी लिए बिना एक विदेशी कंपनी फॉर्मूला ई ऑर्गनाइजर्स (एफओई) को कुल 45 करोड़ रुपये का भुगतान अधिकृत करने का आरोप है।
इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का भी आरोप हैं, जिसके कारण, कथित तौर पर तेलंगाना सरकार पर आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्देश दिया था कि निर्णय की घोषणा होने तक श्री राव को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।