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एनसीएलएटी ने आनुपातिक आधार पर आईएलएंडएफएस लेनदारों को 16,361 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 03 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबे आईएलएंडएफएस समूह के नए बोर्ड को आदेश दिया है कि वह समूह के लेनदारों को आनुपातिक आधार पर 16,361 करोड़ रुपये नकद और इनविट यूनिट के रूप में दे।

इस 16,361 करोड़ रुपये की राशि में 11,296 करोड़ रुपये नकद और 5,065 करोड़ रुपये इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट) यूनिट के रूप में हैं। इसका अधिकांश हिस्सा समूह की तीन बड़ी फर्मों – आईएलएंडएफएस, आईएफआईएन और आईटीएनएल के लेनदारों को दिया जाएगा।

चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘विशेष मामलों को छोड़कर अंतरिम वितरण केवल उन संस्थाओं तक ही सीमित होगा, जैसा कि अनुलग्नक-6 में दर्शाया गया है, और 16,361 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी, जिसमें 11,296 करोड़ रुपये नकद और 5,065 करोड़ रुपये की इनविट यूनिट शामिल होंगी।’’

अंतरिम वितरण के बारे में एनसीएलएटी ने कहा कि इसे नए बोर्ड की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा और वितरण आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस को इस महीने के अंत तक समाधान प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई 2022 को होगी।

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