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दिल्ली में जल्द घटेगा नए ट्रैफिक रूल का जुर्माना, अधिसूचना जारी करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली, 10 सितंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। केंद्र के जारी नए मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 पर अधिसूचना जारी करने से पहले दिल्ली सरकार कानूनी राय ले रही है. परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के लगाए गए जुर्माने को कम करने का दिल्ली सरकार को पूरा अधिकार है.

केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम को लेकर दिल्ली सरकार परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त को पत्र भेजकर पहले ही मंजूरी दे चुका है. 1 सितंबर से लागू भी कर दिया है. इस बारे में दिल्ली सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हुई है. सरकार के अधिसूचना जारी होने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है.

इधर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी करने से पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल से मंजूरी लेना जरूरी बताया है. विभाग ने फाइल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेज दी. लेकिन परिवहन मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की दिल्ली सरकार के हक में आए फैसले का हवाला देते हुए, इसे सिरे से खारिज कर दिया है. परिवहन मंत्री ने साफ किया है कि अधिसूचना जारी करने के बाद एक कॉपी उपराज्यपाल को भेजकर जानकारी दी जाए.

परिवहन विभाग के सूत्र बताते हैं कि उन्होंने फाइल परिवहन विभाग को वापस भेजते हुए नए सिरे से प्रस्तुत करने को कहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पर अधिसूचना जारी करने में कुछ देरी हो सकती है. परिवहन मंत्री ने फाइल में साफ किया है कि परिवहन राज्य का विषय है और उपराज्यपाल जनता की चुनी सरकार के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है.

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