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ट्विटर बताए कि आईटी नियमों के अनुरूप नये शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब तक होगीः अदालत

नई दिल्ली, 06 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ट्विटर को आठ जुलाई तक यह बताने का निर्देश दिया कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा।

ट्विटर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि उसके द्वारा स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

हालांकि न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी (आरजीओ) की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी जिनकी ओर से पहले ही इस्तीफा दिया जा चुका है।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर केंद्र सरकार के नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा।

 

 

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