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‘राधे’ की पायरेसी करने वालों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, वाट्सऐप को दिए कार्रवाई के आदेश

मुंबई, 25 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सलमान खान की फिल्म ‘राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ ईद के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी। इसके बाद सामने आया कि फिल्म को पायरेसी की चुनौती का सामना करना पड़ा जबकि सलमान खान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए लोगों का आगाह किया था। वहीं, जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किया था। अब हाई कार्ट ने फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।

फिल्म के ब्रॉडकास्टर जी ने आरोप लगाया था कि फिल्म की कई पायरेटेड (गैरकानूनी तरीके से सामग्री की चोरी) कॉपी और विभिन्न वीडियो क्लिप अनधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के बीच सर्कुलेट की जा रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने वाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वाट्सऐप को उन नंबरों की सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनका उपयोग फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेचने के लिए किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने देश के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों- एयरटेल, जियो और वोडाफोन को भी अपराधियों के ग्राहकों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वादी ने फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ में लाइसेंस और अन्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा, अकाउंट्स की प्रस्तुति और नुकसान के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि अनधिकृत रूप से स्टोरेज, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, सकुर्लेट करना, कॉपी करना, बेचना या बेचने की पेशकश करना, वाट्सऐप या किसी अन्य तरीके से फिल्म की उपलब्ध कॉपी या इसके किसी हिस्से को उपलब्ध कराना जी के कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। बता दें कि जी ने सलमान खान फिल्म के प्रसारण अधिकार खरीदे हुए हैं। फिल्म ‘राधेः योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ 13 मई को दुनियाभर के विभिन्न जगहों पर सिनेमाघरों, ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी।

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