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बाइक सवार की मौत का मामला: अदालत ने आरोपी ठेकेदार को अंतरिम जमानत दी

नई दिल्ली, 11 फरवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उस ठेकेदार को अंतरिम जमानत दे दी, जिसके खिलाफ शहर के जनकपुरी में 15 फुट गहरे खुले गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय एक बाइक सवार की मौत के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरलीन सिंह आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसके खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अगली सुनवाई की तारीख तक आवेदक (गुप्ता) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।’’

गुप्ता के वकील ने अदालत में बताया कि उनके मुवक्किल को 9 फरवरी को जांच में शामिल होने का नोटिस मिला था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहा।

उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा।

बचाव पक्ष ने कहा कि गुप्ता 11 फरवरी को सुबह 10 बजे जांच में शामिल होगा।

अदालत ने दलीलों पर ध्यान देते हुए आरोपी को निर्धारित तिथि और समय पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया तथा मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 18 फरवरी की तारीख तय कर दी।

रोहिणी स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत कमल ध्यानी पांच-छह फरवरी की मध्यरात्रि घर लौट रहे थे कि रास्ते में सीवर परियोजना के लिए खोदे गए गड्ढे में बाइक के साथ गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

इस घटना के संबंध में अब तक दो गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

 

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