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दिल्ली पुलिस कोरोना नियम तोड़ने वाले अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे : हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 01 जून (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अपने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो मास्क नहीं पहनकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो बिना हेलमेट के दोपहिया चलाकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

बेंच ने यह आदेश वकील शालेन भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया है कि सदर बाजार इलाके में कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करा पाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगस्त 2021 में मास्क नहीं पहनने की वजह से सदर बाजार इलाके में उनका चालान काटा गया था। याचिकाकर्ता को जब सदर बाजार थाने ले जाया गया तो वहां उन्होंने देखा कि अधिकांश पुलिसकर्मियों ने मास्क और हेलमेट नहीं पहन रखा था जो कोरोना दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन था। याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 83 के तहत सदर बाजार इलाके में चल रही अनधिकृत गतिविधियों की कई शिकायतें की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब शिकायतकर्ता संबंधित डीसीपी के दफ्तर स्थानीय पुलिसकर्मियों की शिकायत करने पहुंचा तो वहां भी देखा की अधिकांश पुलिसकर्मी बिना मास्क के थे। याचिका में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी जो कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे।

 

 

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