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दो सैनिक फार्म की आरडब्ल्यूए कॉलोनी में प्रवेश करनेवाले वाहनों से कैसे वसूल रही हैं शुल्क: उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 19 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित दो सैनिक फार्म की रेजिडेंट वेल्फयेर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) अधिकारियों की अनुमति के बिना वाणिज्यिक वाहनों और यहां तक कि एंबुलेंस वाहनों से प्रवेश शुल्क कैसे वसूल रही हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि यह ‘ठीक’ है यदि आरडब्ल्यूए ने गेट लगवाया, ‘‘लेकिन वे सैनिक फार्म में प्रवेश करनेवाले सभी वाणिज्यिक वाहनों से प्रवेश शुल्क कैसे वसूल सकती हैं।’’ अदालत ने कॉलोनी के एक निवासी की याचिका पर पुलिस, नगर निगम और दोनों आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी उनसे जवाब मांगा। कॉलोनी के संबंधित निवासी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आरडब्ल्यूए द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों, एंबुलेंस और रोगियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इससे वहां कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एंबुलेंस सेवा या ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस और नगर निगम को निर्देश दिया कि वे सुनवाई की अगली तारीख चार जून से पहले अपना जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि दोनों आरडब्ल्यूए ने अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना गेट लगवाए हैं और इनमें से एक गेट को रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बंद रखा जाता है।

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