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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 04 अगस्त (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को कड़ी डांट लगाई। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। न्यायालय ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2,000 किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा ली है। आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात संसद में कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। उच्चतम न्यायालय ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाई। सेना पर टिप्पणी मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा, ‘‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।’’ हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में लखनऊ की एक अदालत में गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘‘आप विपक्ष के नेता हैं। संसद में बातें कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?’’ पीठ ने पूछा, ‘‘आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे।’’ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित था। यहां की एक अदालत में दायर अपनी याचिका में शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

 

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